सरकार ने किया साफ, चॉकलेट बर्फी पर लगेगा केवल 5% GST
सरकार ने किया साफ, चॉकलेट
बर्फी पर लगेगा केवल 5% GST
August
7, 2017,
चॉकलेट बर्फी, चॉकलेट की लेयर वाले संदेश या किसी दूसरी मिठाई पर केवल 5
फीसदी जीएसटी लगेगा. यह बात सेंट्रल बोर्ड
ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBEC) ने कही है. CBEC
ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेंशंस (FAQ) के एक सेट के जरिए GST रेट्स पर
स्पष्टीकरण दिया है. CBEC ने कहा है कि
गाढ़े दूध से बनने वाली किसी भी मिठाई पर 5 फीसदी जीएसटी ही लगेगा.CBEC ने कहा, ‘बर्फी या संदेश भले ही उसमें चॉकलेट हो या न हो, उस पर 5% GST ही लगेगा.’ सेंट्रल बोर्ड ऑफ
एक्साइज एंड कस्टम्स की तरफ
से यह बयान उन रिपोर्ट्स के बीच आया है कि जिसमें कहा गया था कि चॉकलेट बर्फी या संदेश पर 28 फीसदी GST के कारण मिठाई वालों ने इसे बनाना बंद कर
दिया है. मिठाई बनाने वालों के बीच मिठाइयों और इसमें डाली जाने वाली चीजों पर लगने वाले अलग-अलग GST रेट्स को लेकर कंफ्यूजन था. CBEC ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुल्फी पर आइसक्रीम की तरफ 18 फीसदी का जीएसटी लगता रहेगा. हालांकि, मिठाई पर जीएसटी
को लेकर
सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आने के बाद भी कंफ्यूजन बरकरार है. अब भी कुछ दुकानदार सादी और पिस्ता बर्फी पर अलग-अलग रेट्स ले रहे हैं. वहीं, चॉकलेट बर्फी और
रोल्स पर भी 28
फीसदी का
टैक्स लिया जा रहा है.
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