NGT का केन्द्र को झटका: दिल्ली-NCR में अब नहीं चलेंगी पुरानी गाडियां
NGT का केन्द्र को झटका: दिल्ली-NCR में अब नहीं चलेंगी पुरानी गाडियां
नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में अब पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन नहीं चल सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। एनजीटी के इस निर्णय से केन्द्र सरकार को बडा झटका लगा है। ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार ने एनजीटी से अपील की थी कि वह दिल्ली एनसीआर में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनो की रोक के आदेश को मॉडिफाई करें। लेकिन एनजीटी ने अपने आदेश को यथावत रखा है। अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाडियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाडियों पर रोक लग जाएगी।ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गेंद एनजीटी के पाले में ही डाल दी। ज्ञातव्य है कि एनजीटी ने वर्ष 2015 में अपने अंतरिम आदेश में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाई थी। एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली में पुरानी गाडियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी।
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