लाभ का पद: अयोग्य विधायकों पर दिल्ली HC २३ मार्च को सुनाएगा फैसला, AAP के लिए अहम दिन
लाभ का पद:
अयोग्य विधायकों पर दिल्ली HC २३ मार्च को सुनाएगा फैसला, AAP के लिए अहम दिन
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी और
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के लाभ के पद के मामले में फैसला
सुनाएगा। शुक्रवार को कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति की दिशा तय होगी।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला चुनाव आयोग के पक्ष में
आए या फिर AAP
विधायकों के
पक्ष में, दोनों ही ऊपरी
कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करेंगे।
इससे पहले
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ के पद मामले में अयोग्य करार दिए जाने को चुनौती देने
वाले आप के 20
विधायकों की
याचिका पर आज सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने उच्च न्यायालय से कहा था कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य
घोषित करने का निर्वाचन आयोग का आदेश 'पूरी तरह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन' है क्योंकि उन्हें उनका पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। विधायकों ने
पीठ से यह भी आग्रह किया कि उनका मामला इस निर्देश के साथ वापस निर्वाचन आयोग के
पास भेजा जाना चाहिए कि इसकी सुनवाई नए सिरे से होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द
की ओर से निर्वाचन आयोग की सिफारिश को मंजूर किए जाने के बाद विधायकों ने अपनी
अयोग्यता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। चुनाव आयोग ने पहले दावा किया था कि
अयोग्य करार दिए गए विधायकों की याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और उसे
खारिज किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय सात फरवरी से रोजाना आधार पर याचिका पर
सुनवाई कर रहा था। चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफारिश
की थी । इन विधायकों के नाम हैं - अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा,
राजेश
गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिवचरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश रिषि, अनिल कुमार, सोम दत्त, अवतार सिंह,
सुखवीर सिंह
डाला, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और जरनैल सिंह । राष्ट्रपति
ने अगले दिन निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार ली थी।
No comments